“वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2024 अब 8 अप्रैल से प्रभावी“
वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2024 अब 8 अप्रैल से देशभर में लागू हो गया है। यह अधिनियम संसद के दोनों सदनों से पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद औपचारिक रूप से प्रभावी किया गया है।
इस संशोधन का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार लाना और उनके सही उपयोग को सुनिश्चित करना है। वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। यह कदम वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और उनके लाभ का सही तरीके से वितरण सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, ताकि समाज के कमजोर वर्गों को अधिक लाभ मिल सके।